Delhi High Court ने Parliament Security पर PIL की खारिज, कहा- सुरक्षा ढांचा और 'Review' संसद का विशेषाधिकार

By अभिनय आकाश | Aug 05, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में भारत की संसद की सुरक्षा, बचाव, मजबूती और बिना रुकावट संवैधानिक कामकाज को संभालने वाले मौजूदा संस्थागत ढांचे की व्यापक समीक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले पूरी तरह से सरकार और संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। याचिका को खारिज करते हुए, चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि संसद की सुरक्षा और बचाव का जिम्मा सरकार का है और कोर्ट संसद को उसके सुरक्षा ढांचे की समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि समय-समय पर इसकी समीक्षा करना संसद का काम है।

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चीफ जस्टिस उपाध्याय ने टिप्पणी की, अदालत से इन सब मामलों में पड़ने के लिए न कहें... सिर्फ़ संसद ही क्यों? यह क्या है? कोई असाधारण स्थिति नहीं है। हर कोई PIL दायर कर रहा है। बस पब्लिसिटी के लिए। अदालत ने यह भी कहा कि जन-सुरक्षा से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आपको रेलवे स्टेशन पर भगदड़ नहीं दिखती। आपको एयरपोर्ट पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे नहीं दिखते। आपको पैदल चलने वालों की सुरक्षा नहीं दिखती।

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