Passport Fee Hike पर रोक लगाने से Delhi High Court का इनकार, NRI कामगारों से जुड़ी PIL खारिज

By अभिनय आकाश | Oct 28, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को पासपोर्ट जारी करने और रिन्यूअल की फीस बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 14 वर्षों में लगभग 67% की बढ़ोतरी को अनुचित नहीं माना जा सकता। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने कहा कि पासपोर्ट फीस तय करना सरकार की नीति का हिस्सा है, और जब तक ये शुल्क बहुत ज्यादा या अनुचित न हों, तब तक इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है।

पीठ ने टिप्पणी की, जब तक पासपोर्ट के रिन्यूअल या प्रोसेसिंग के लिए ली जाने वाली फीस अनुचित रूप से बहुत अधिक न हो, तब तक कोर्ट को ऐसी नीतियों में दखल देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत 'प्रवासी लीगल सेल' द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' के तहत लागू की गई पासपोर्ट फीस के नए ढांचे को चुनौती दी गई थी, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। याचिकाकर्ता ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों और भारत में रहने वाले आवेदकों के लिए तय फीस में अंतर पर सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि नई फीस से अनिवासी भारतीयों (NRIs) और प्रवासी कामगारों पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। 
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील नेया ए.एस. ने दलील दी कि विदेशों में रहने वाले कुछ भारतीयों के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल की फीस बढ़कर लगभग 12,000 रुपये हो गई है, जो भारत में रहने वाले आवेदकों की फीस से करीब 5,000 रुपये अधिक है। वकील ने कहा कि बढ़ी हुई फीस का सबसे ज्यादा असर खाड़ी देशों में काम करने वाले कम आय वाले भारतीय कामगारों पर पड़ेगा। इनमें से कई लोग बहुत कम वेतन पाते हैं और अपने परिवारों का खर्च चलाने के लिए विदेशों में काम करने पर निर्भर हैं। 

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याचिकाकर्ता ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार विदेशों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों के लिए कोई रियायती व्यवस्था लागू करने पर विचार करे, ताकि बढ़ी हुई फीस के कारण जरूरी पासपोर्ट सेवाएं उनकी पहुंच से बाहर न हो जाएं। हालांकि, पीठ ने सवाल उठाया कि विदेश में रहने वाले किसी भारतीय नागरिक की आर्थिक कमजोरी का पता कैसे लगाया जाएगा और इस पात्रता को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। 
पीठ ने आगे कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है और जब तक कोई ऐसा कानूनी या संवैधानिक अधिकार न हो जो इस तरह के हस्तक्षेप की मांग करता हो, तब तक अदालत सरकार को कोई विशेष व्यवस्था लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती। इस बात पर ध्यान देते हुए कि पासपोर्ट फीस में पिछली बार 2012 में बढ़ोतरी की गई थी, पीठ ने कहा कि 14 साल के अंतराल में लगभग 67% की बढ़ोतरी को अपने आप में अनुचित नहीं माना जा सकता। इसके चलते, अदालत ने सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में, 'प्रवासी लीगल सेल' ने 25 जून को अधिसूचित 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' और 10 अगस्त को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ऑफिस मेमोरेंडम) को चुनौती दी थी। संगठन ने आरोप लगाया था कि फीस का नया ढांचा विदेशों में रहने वाले भारतीयों, खासकर ब्लू-कॉलर श्रमिकों पर बहुत भारी बोझ डालता है। इन लोगों को अपनी नौकरी बनाए रखने, वर्क परमिट रिन्यू कराने और विदेशों में कानूनी रूप से रहने के लिए वैध पासपोर्ट की जरूरत होती है।

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