दिल्ली High Court से पैरोडी अकाउंट Dr Nimo Yadav को बड़ी राहत, तत्काल बहाली का आदेश जारी

By अभिनय आकाश | Apr 06, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता प्रतीक शर्मा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संचालित अवरुद्ध पैरोडी अकाउंट "डॉ. निमो यादव" को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने कुमार नयन द्वारा संचालित पैरोडी अकाउंट 'नेहर हू' के लिए भी इसी तरह का आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने शर्मा और नयन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। ईरान-अमेरिका युद्ध पर अपडेट प्राप्त करें। हालांकि, कौरव ने कहा कि केंद्र द्वारा आपत्तिजनक घोषित की गई कुछ पोस्ट फिलहाल ब्लॉक रहेंगी।

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शर्मा ने अपने पैरोडी खाते को ब्लॉक किए जाने को चुनौती देते हुए सरकार से ब्लॉकिंग आदेश मांगा, जिस पर सरकार ने कहा कि खाता इसलिए ब्लॉक किया गया क्योंकि सरकार को पता चला कि यह "प्रधानमंत्री से संबंधित झूठी बातें फैला रहा था और उन्हें गलत तरीके से पेश कर रहा था। सरकार ने अपने आदेश में डॉ. निमो यादव के अकाउंट पर की गई पोस्ट को मानहानिकारक बताया है और कहा है कि पोस्ट, तस्वीरें, वीडियो और एआई-मैनिपुलेटेड कंटेंट का इस्तेमाल सरकार पर सवाल उठाने और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने वाली विवादित पोस्ट बनाने के लिए किया गया था। आदेश में आगे कहा गया है कि इस तरह की झूठी जानकारी फैलाने से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और इससे "आंतरिक सुरक्षा को खतरा" पैदा हो सकता है।

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