By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 28, 2026
मुंबई, 28 जुलाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को बंद करने का आदेश दिया है। आरबीआई ने अप्रैल, 2026 में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के चलते पीपीबीएल का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने पीपीबीएल का कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल पाया था।
ऑनलाइन भुगतान मंच पेटीएम की सहयोगी फर्म पीपीबीएल पर पहले भी कई बार नियामकीय कार्रवाई हो चुकी है। इस पर 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। बाद में 2024 में इसकी जमा और अन्य सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे।