रौशनआरा मकबरे के पास अवैध निर्माण पर Delhi High Court सख्त, ASI और MCD अधिकारियों से मांगा हलफनामा

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 15, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संरक्षित स्मारक रौशनआरा के मकबरे के प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर हो रहे अवैध निर्माण की अनदेखी करने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि कानूनी प्रतिबंधों और भविष्य में किसी भी निर्माण पर रोक से संबंधित न्यायिक आदेश के बावजूद अवैध निर्माण किया गया। अदालत ने एमसीडी आयुक्त, दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त और एएसआई के निदेशक को व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि एएसआई ने कार्रवाई का भरोसा दिया है लेकिन उनमें न तो कोई संवेदनशीलता दिख रही है और न ही कोई दृढ़ संकल्प। इसी तरह, एसमसीडी के अधिकारियों का रवैया भी ‘‘बेहद लापरवाह’’ नजर आता है। अदालत, शक्ति नगर के सिंह साहब रोड पर स्थित एक संपत्ति पर हो रहे अवैध निर्माण के संबंध में मनीष ग्रोवर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

प्रमुख खबरें

VD Satheesan ने स्पष्ट किया मंत्रियों के Foreign Visit के लिए केंद्र की अनुमति अनिवार्य

आंदोलन कानून के दायरे में रहें, Ujjwal Nikam ने युवाओं को चेताया

चौथे T20 में हार के बाद बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेने की Sunil Gavaskar की नसीहत

IDBI Bank निजीकरण का AIBEA ने किया विरोध, विदेशी निवेश से जुड़े फैसले को वापस लेने की मांग