Delhi High Court ने गैर-BS-6 वाहनों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 31, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत एक नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पंजीकृत और बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ के समक्ष शुक्रवार को इस मामले का तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया था। पीठ ने कहा कि इस फैसले में कुछ भी गलत नहीं है और मामले में तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।

सभी आपत्तियां दूर होने के बाद याचिका को सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुमानों के अनुसार, दिल्ली सरकार के एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक बीएस-6 उत्सर्जन मानकों से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे पड़ोसी एनसीआर क्षेत्रों में पंजीकृत 10 लाख से अधिक वाहन प्रभावित हो सकते हैं। इस निर्देश के तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-4 यात्री कारों और माल ढोने वाले व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।

दोपहिया वाहनों को इससे छूट दी गई है। परामर्श के अनुसार, निर्धारित नियमों और छूट के प्रावधानों के तहत बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी। ये पाबंदियां ऐसे समय में लगाई जा रही हैं, जब दिल्ली और उसके पड़ोसी एनसीआर क्षेत्र लगातार वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं।

वाहनों से निकलने वाला धुआं राजधानी में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बना हुआ है।

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