शाह फैसल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 28, 2019

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल की उस याचिका पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की प्रति मांगी है। वह फिलहाल श्रीनगर में हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की पीठ ने केंद्र से दो सितंबर तक जवाब देने को कहा और मामले को फैसल की ओर से अपनी हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ तीन सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

 

फैसल के वकील ने कहा कि वह नहीं जानते कि लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) किस आधार पर जारी किया गया है। वकील ने कहा कि एलओसी केवल उन्हें यात्रा करने से रोक सकता है, लेकिन यह उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकता तथा यह केंद्र की ‘‘दुर्भावना’’ को दर्शाता है।

इसे भी पढ़ें: कश्मीर से 370 हटाने पर केंद्र को SC का नोटिस, पांच जजों वाली संविधान पीठ अक्टूबर में करेगी सुनवाई

पूर्व आईएएस अधिकारी ने अपनी याचिका में दावा किया कि जब उन्हें दिल्ली हवाईअड्डे पर जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत अवैध रूप से हिरासत में लिया गया तो उस समय वह उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए अमेरिका स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे थे।

 

 

प्रमुख खबरें

बांग्लादेशी नेता हादी हत्याकांड: मुख्य आरोपी भारत में शरण में, ढाका पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

ट्रंप–जेलेंस्की मुलाकात से शांति की उम्मीद, यूक्रेन युद्ध पर निर्णायक बातचीत की तैयारी

कोल इंडिया की आठ सहायक कंपनियों को शेयर बाजार में उतारेगी सरकार, पारदर्शिता पर जोर

IPO की तैयारी में Zepto, 10 मिनट डिलीवरी का स्टार्टअप बड़े दांव के लिए तैयार, शेयर बाजार में खलबली!