दिल्ली उच्च न्यायालय ने एआईएफएफ महासचिव के रूप में प्रभाकरन की नियुक्ति पर रोक लगाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 02, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के महासचिव के रूप में अनिलकुमार प्रभाकरन की नियुक्ति पर रोक लगा दी। यह रोक उस याचिका के आधार पर लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाईअगले सप्ताह होगी। अदालत ने दिल्ली फुटबॉल क्लब के निदेशक रंजीत बजाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस बीच प्रभाकरन की नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम अगले सप्ताह सुनवाई जारी रखेंगे लेकिन इस बीच रोक लगानी होगी। मैं अंतरिम रोक (आदेश) पारित करूंगा। मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।’’

बजाज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा और शिवम सिंह ने प्रभाकरन को पद से हटाने की मांग की और तर्क दिया कि वह पहले एआईएफएफ कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुने गए थे और इसलिए उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता था। एआईएफएफ ने पिछले साल जुलाई में केरल के रहने वाले प्रभाकरन को अपना महासचिव नियुक्त किया था।

प्रमुख खबरें

भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुला, संसद से नया कानून पास

Bangladesh: शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका में हिंसा, भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर असर

निफ्टी और सेंसेक्स में चार दिन बाद तेजी, वैश्विक संकेतों से बाजार को सहारा

Adani Group का बड़ा दांव: एयरपोर्ट कारोबार में पांच साल में ₹1 लाख करोड़ निवेश की योजना