By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 06, 2026
नयी दिल्ली, छह नवंबर दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में त्योहार आसपास सीमित अवधि के दौरान केवल प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करें। जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) ने एक आदेश में कहा, ‘‘केवल सात और आठ नवंबर को सुबह छह बजे से सात बजे तक और रात आठ बजे से 10 बजे तक हरित पटाखे जलाने की अनुमति होगी। निर्धारित समयसीमा के परे पटाखे जलाना सख्त मना है।’’ यह आदेश बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई एक प्रशासनिक बैठक के बाद आया है।
आदेश में कहा गया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अधिसूचित ‘शांत क्षेत्र’ के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक है। इसमें कहा गया, ‘‘केवल सीएसआईआर-नीरी की वेबसाइट पर सूचीबद्ध प्रमाणित हरित पटाखे की बिक्री की अनुमति होगी। सभी डिब्बों पर सील होना अनिवार्य है और उन पर वैध उत्पाद व बैच से संबंधित क्यूआर कोड होना चाहिए।’’ आदेश के अनुसार, हरित पटाखे केवल दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही बेचे जाएंगे और अनधिकृत स्थानों से या ऑनलाइन मंच के माध्यम से बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है।
प्रतिबंधित पटाखों की अनधिकृत बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त गश्त और प्रवर्तन टीम नियमित निरीक्षण करेंगी। दो नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने दिवाली के आसपास निर्धारित अवधि में दिल्ली-एनसीआर में स्वीकृत हरित पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग की अनुमति दी थी, और नौ नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध बहाल करने का निर्देश दिया था।