By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 12, 2026
दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली में उन स्थानों के आसपास पतंग उड़ाने और अन्य हवाई वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जहां स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम या सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जा रही हैं। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, छतों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य ऊंचे स्थानों से पतंग उड़ाने से पैदल चलने वालों, मोटर चालकों और अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
आदेश में कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।