Delhi Riots 2020: उमर खालिद और खालिद सैफी को कोर्ट से राहत, जानें पूरा मामला

By अभिनय आकाश | Dec 03, 2022

2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक पथराव वाले मामले में दिल्ली की अदालत ने आज जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के नेता उमर खालिद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उमर खालिद के साथ एक अन्य प्रमुख छात्र नेता खालिद सैफी को भी बरी कर दिया। छात्र नेताओं को वर्तमान में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के बाद न्यायिक हिरासत में रखा जा रहा है।

इसे भी पढ़ें: MCD चुनाव से पहले 900 करोड़ के स्कैम का बड़ा खुलासा, 2 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन, 65000 मोबाइल नंबर सेम, क्या है दिल्ली का मजदूर घोटाला?

देश की राजधानी में दंगों के परिणामस्वरूप 53 मौतें हुईं और 700 से अधिक घायल हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अक्टूबर में उमर खालिद के जमानत के अनुरोध को खारिज कर दिया था। सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद, उमर खालिद ने हिंसा में किसी भी "आपराधिक भूमिका" या किसी अन्य संदिग्ध के साथ "षड्यंत्रकारी संबंध" होने से इनकार किया। विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने पुष्टि की कि उमर खालिद और खालिद सैफी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत ने इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। 

प्रमुख खबरें

टीम इंडिया में बड़ा फेरबदल: गिल बाहर, टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले चयनकर्ताओं का चौंकाने वाला फैसला

भारत का 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य मुश्किल, वैश्विक मंदी बनी बड़ी चुनौती

Odisha में माओवादी शीर्ष नेता गणेश उइके ढेर, गृह मंत्री अमित शाह बोले - नक्सल मुक्त भारत की ओर बड़ा कदम

17 साल बाद लौटे तारिक रहमान, बांग्लादेश की राजनीति में लोकतंत्र की रक्षा का नया दांव