By अंकित सिंह | May 22, 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि उमर खालिद को उनकी मां की सर्जरी के मद्देनजर 1 जून से 3 जून तक रिहा किया जाएगा। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के चेहलुम समारोह में शामिल होने और अपनी मां की सर्जरी में सहायता करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करने के अपने ही फैसले की आलोचना करने वाले फैसले के बाद, दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमानत देने के मुद्दे पर दो न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए स्पष्ट रूप से विरोधाभासी फैसलों को देखते हुए एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
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