Delhi Gangrape In Sleeper Bus | दिल्ली फिर शर्मसार! चलती बस में महिला से गैंगरेप, पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को किया गिरफ्तार

By रेनू तिवारी | May 14, 2026

देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को जानकारी दी कि दिल्ली में एक स्लीपर बस के अंदर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) की वीभत्स घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता, जो एक शादीशुदा महिला और तीन बच्चों की मां है, ने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया, जिसके बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और बाद में उसे बस से बाहर फेंक दिया गया।

पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और मेडिकल जांच के बाद FIR दर्ज की गई। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होते ही आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।

जांचकर्ताओं ने बताया कि कथित हमला स्लीपर बस के अंदर उस समय हुआ जब महिला यात्रा कर रही थी। पुलिस ने अभी तक बस के रूट या उन सटीक परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया है जिनके तहत यह घटना हुई। दोनों आरोपी — बस का ड्राइवर और कंडक्टर — फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और बस से जुटाए गए सबूतों की जांच कर रही है। फोरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट भी जांच का हिस्सा बनेंगी।

अधिकारियों ने बताया कि वे घटनाओं के क्रम की पुष्टि कर रहे हैं और आगे की जानकारी जुटा रहे हैं; इसमें यह भी शामिल है कि क्या घटना के समय बस चल रही थी और क्या कथित अपराध के दौरान बस में कोई अन्य यात्री भी मौजूद था।

इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, और जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ अतिरिक्त विवरणों का इंतजार है। अधिकारियों ने अभी तक पीड़िता या आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की है।

दिल्ली में स्कूल के स्टाफ़ ने 3 साल की बच्ची का रेप किया

इसके अलावा पुलिस ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर, स्कूल के ही 57 साल के एक स्टाफ़ सदस्य ने कथित तौर पर 3 साल की एक बच्ची का रेप किया। यह घटना 1 मई को तब सामने आई, जब पीड़ित बच्ची की माँ ने जनकपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के समय के दौरान आरोपी ने उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया।

शिकायत के मुताबिक, बच्ची 30 अप्रैल को स्कूल गई थी, जो उसके एडमिशन का दूसरा दिन था। घर लौटने के बाद उसने शरीर में दर्द होने की शिकायत की। जब माँ ने उससे पूछा, तो बच्ची ने बताया कि उसे स्कूल के एक सुनसान इलाके में ले जाया गया था, जहाँ उस आदमी ने कथित तौर पर उसके साथ गलत काम किया।

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (रेप के लिए सज़ा) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

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