Pending Traffic Challan से हैं परेशान? 14 फरवरी को Delhi Lok Adalat में निपटारे का सुनहरा मौका

By दिव्यांशी भदौरिया | Feb 11, 2026

दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर सामने ई है। दरअसल, जिन लोगों के ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं, उनके लिए दिल्ली में इस हफ्ते यानी के 14 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि, यह लोक अदालत दिल्ली के 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से हैं- पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू हैं।

किन-किन मामलों के चालान?

बता दें कि, आप ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट लगाए बाइक-स्कूटर या बिना सीटबेल्ट लगाए कार चलाना, रेड लाइट जंप करना, पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाना, गलत जगह पार्क करना, ट्रैफिक सिग्नल्स की अनेदखी या गलत नंबर प्लेट लगाने जैसे मामलों में ट्रैफिक चालान की राशि पर राहत मिलेगी। 

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत जरुरी है

दरअसल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (DSLSA) मिलकर यह लोक अदालत लगाई है। इसका सीधा उद्देश्य है कि लोग अपने पुराने ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा आसानी से कर पाएंगे। इस लोक अदालत में चालान की रकम पर छूट भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरुरी है। लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए आपको पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या QR कोड स्कैन करके अपना चालन डाउनलोड करना होगा। आपको बता दें कि, यह सुविधा 9 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरु हो गई है। इस बात का ध्यान रखें कि हर दिन सिर्फ 50,000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकते हैं और कुल मिलाकर 2,00,000 चालान की सीमा है।

जानिए पूरा प्रोसेस?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चालान डाउनलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी लोक अदालत पोर्टल पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, जो कि ईमेल या फोन पर भेजा जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ चालान या नोटिस का प्रिंटआउट लोक अदालत लेकर जरुर जाएं। इसके साथ ही आरसी, ड्राइविंग, लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सहित सभी ओरिजिनल वीइकल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाएं। 

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