महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी, परमबीर सिंह के आरोपों की होगी सीबीआई जांच

By रेनू तिवारी | Apr 05, 2021

 इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से दाख़िल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला किया है कि जो आरोप परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए हैं, उन आरोपों की सीबीआई जांच होगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी करने का फैसला किया हैं। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा हुआ हैं, जिसकी जांच सीबीआई करेगी। 15 दिनों के अंदर सीबीआई इस मामले में अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंपेगी।

इसे भी पढ़ें: तेलंगाना में कोविड-19 के 1,097 नए मामले, छह लोगों की मौत

सिंह ने याचिका में राज्य में पुलिस तबादलों में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की एक खंडपीठ ने जनहित याचिका की विचारणीयता के मुद्दे (क्या इसे अंतिम सुनवाई के लिए लिया जाए या प्रारंभिक चरण में खारिज कर दिया जाए) पर 31 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

महाराष्ट्र सरकार के वकील ने दलील दी कि याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि सिंह के निहित स्वार्थ हैं और यह याचिका उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाकर होमगार्ड में स्थानांतरित करने के कारण दाखिल की गई है। पीठ पांच अप्रैल को अपना आदेश सुनायेगी। अदालत वकीलों जयश्री पाटिल तथा घनश्याम उपाध्याय और प्रोफेसर मोहन भिड़े द्वारा दाखिल अन्य तीन याचिकाओं पर भी अपना फैसला देगी। इन याचिकाओं में देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रमुख खबरें

India के Service Export की बड़ी छलांग, Commerce Ministry के आंकड़ों में हिस्सेदारी 48% के पार

IDBI Bank के Disinvestment की खबर से रॉकेट बना शेयर, निवेशकों की एक दिन में बंपर कमाई

Adam Zampa का स्पेशल 150, Australia ने पहले T20 में Bangladesh को दी करारी शिकस्त

Lucknow में Shubman Gill और Ishan Kishan का शतकीय तूफान, Afghanistan के सामने 403 रनों का पहाड़