Flight Booking के 48 घंटे में Ticket Cancel करने पर No Extra Charge, DGCA ने जारी किए नए Rules

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 26, 2026

 विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों के लिए टिकट किराया वापसी नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत, यात्री अब कुछ शर्तों के अधीन, बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई टिकट रद्द या बदल सकते हैं। यात्री-अनुकूल नियमों में संशोधन करते हुए, डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने यह भी कहा कि यदि यात्री बुकिंग के 24 घंटों के भीतर किसी प्रकार की गलती को बताता है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया गया है, तो विमानन कंपनियों को उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए।

  DGCA ने जारी किए नए Rules

नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा, ‘‘ट्रैवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में, पैसे वापसी की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनियों की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसे वापस करने की प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए।’’ इसके अलावा, चिकित्सा आपात स्थिति के कारण यात्रियों के टिकट रद्द करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।

समय पर रिफंड न मिलने की यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए हवाई टिकट वापसी के लिए नागर विमानन आवश्यकताओं (सीएआर) में संशोधन किये गये हैं। दिसंबर, 2025 में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के दौरान भी टिकट वापसी का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था। उस समय नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड पूरा करने का निर्देश दिया था। संशोधित नियम 24 फरवरी को जारी किया गया था।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

World Economic Forum चीफ Borge Brende का इस्तीफा, Jeffrey Epstein से संबंधों की जांच बनी वजह?

Top 10 Breaking News | 26 February 2026 | India-Israel Relations | Airline Ticket Refund Rule Change | आज की मुख्य सुर्खियाँ यहां विस्तार से पढ़ें

Tanya Mittal का Wedding वाला Video वायरल, बोलीं- तैयारियां शुरू, फैंस बोले- दूल्हा कौन है?

India-Israel Relations को नई गति: मोदी और नेतन्याहू के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार पर महामंथन, IMEC पर भी हुई चर्चा