By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 10, 2021
मुंबई। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) तथा नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने जेट एयरवेज के ‘स्लॉट’ के मुद्दे पर किसी तरह का आश्वासन देने से इनकार किया है। दोनों ने इस बारे में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को एक संयुक्त हलफनामा दिया है। एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष हलफनामे में डीजीसीए और एमओसीए ने कहा कि कॉरपोरेट कर्जदार को आवंटित स्लॉट उसकी संपत्ति नहीं है।