By अभिनय आकाश | Jul 24, 2024
दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि मामले में ध्रुव राठी को समन जारी किया है। यूट्यूबर ने उन्हें कथित तौर पर 'हिंसक और अपमानजनक' ट्रोल कहा था। ध्रुव राठी को तलब करने का आदेश साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को जारी किया था। अदालत ने अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका के संबंध में राठी को एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। प्रतिवादियों को सीपीसी की धारा 39 के तहत मुकदमे का सम्मन और आवेदन का नोटिस, 06.08.2024 के लिए सभी तरीकों यानी पीएफ और आरसी / स्पीड पोस्ट / इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित स्वीकृत कूरियर प्रक्रिया के अधीन दिया जाएगा दस्ती, जैसी प्रार्थना की गई।