लोकतंत्र बचाने सुप्रीम कोर्ट जाएगी DMK! स्टालिन ने 49 दलों संग SIR को बताया मताधिकार पर हमला

By अंकित सिंह | Nov 02, 2025

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन द्वारा रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तमिलनाडु सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया। एक पोस्ट साझा करते हुए, एमके स्टालिन ने इस प्रस्ताव की घोषणा की और आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य लोगों के मताधिकार को छीनना है। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु के लोगों के मताधिकार को छीनने और लोकतंत्र की हत्या करने के इरादे से जल्दबाजी में लागू किए जा रहे एसआईआर के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना सभी दलों का कर्तव्य है।

 

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एमके स्टालिन ने आगे कहा, "मतदाता सूची संशोधन में भ्रम और शंकाओं के संबंध में - चूँकि हमारी माँग थी कि ये संशोधन 2026 के आम चुनावों के बाद पर्याप्त समय पर और बिना किसी समस्या के किए जाएँ, चुनाव आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की गई है, इसलिए हमने आज की सर्वदलीय बैठक में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का प्रस्ताव पारित किया है।" स्टालिन ने बैठक में भाग लेने वाले 49 दलों को "लोकतंत्र की रक्षा" के लिए धन्यवाद भी दिया। X पोस्ट में लिखा था कि मैं सर्वदलीय बैठक में भाग लेने वाले और अपनी भावनाएँ व्यक्त करने वाले 49 दलों के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूँ जिन्होंने इस बैठक में भाग नहीं लिया है कि वे अपनी पार्टियों में SIR पर चर्चा करें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पहल करें।


डीएमके नेता आरएस भारती ने एसआईआर को "अप्रत्यक्ष रूप से" राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की कवायद बताया। उन्होंने कहा, "हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे किसी छिपे हुए इरादे से लागू किया जा रहा है। यह एसआईआर नहीं है। यह अप्रत्यक्ष रूप से एनआरसी में शामिल होने जैसा है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।" बैठक में शामिल न होने वाले दलों पर निशाना साधते हुए भारती ने उन्हें "भाजपा का गठबंधन" बताया। उन्होंने कहा, "हमें उनकी परवाह नहीं है। वे सभी भाजपा गठबंधन में हैं। इसलिए वे नहीं आए।"

 

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डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा, "अदालत को अपना अंतिम आदेश जारी करने दीजिए। उसके बाद, वे एसआईआर पर आगे बढ़ सकते हैं। हम यही चाहते थे, और यही प्रस्ताव है। प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि चुनाव आयुक्त एसआईआर में अपनी मनमानी न करें..."

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