डीएमआरसी-डीएएमईपीएल विवाद: एक सप्ताह इंतजार; फिर कानून अपना काम करेगा : न्यायालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 07, 2025

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) और एक्सिस बैंक द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को लगभग 2,500 करोड़ रुपये वापस देने से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए एक सप्ताह तक इंतजार करेगा, जिसके बाद कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एक्सिस बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ को बताया कि विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच बैठकें जारी हैं।

सिंघवी ने कहा कि यदि अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि मध्यस्थ के रूप में कार्य करें तो इससे विवाद को तेजी से सुलझाने में मदद मिलेगी। पीठ ने वेंकटरमणि से कहा कि वह निजी कंपनी और बैंकों के प्रबंध निदेशकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का विवरण तैयार रखें।

पीठ ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 14 मई तय करते हुए कहा, “हम एक सप्ताह तक इंतजार करेंगे। यदि वे विवाद सुलझा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा कानून अपना काम करेगा।”

पिछले साल दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी डीएएमईपीएल और एक्सिस बैंक के निदेशकों को पिछले साल अप्रैल के शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार डीएमआरसी को लगभग 2,500 करोड़ रुपये वापस करने में विफल रहने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया था।

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