Yes Milord: टोल फ्री ही रहेगा DND, एनसीआर राज्य में भी पटाखों पर बैन, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या हुआ

By अभिनय आकाश | Dec 21, 2024

ईडी के आरोपपत्र के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर 30 जनवरी को होगी सुनवाई। डीएनडी फ्लाई ओवर पर सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। ज्ञानवापी के सर्वे विवाद में मस्जिद पक्ष को जारी हुआ हाईकोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीआर में आने वाले राज्य दिल्ली की तरह पूरे साल पटाखों के स्टॉक व बिक्री करें बैन।  इस सप्ताह यानी 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

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डल्लेवाल बेहोश, कोर्ट ने हेल्थ की जांच पर जताई चिंता

खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल के 24वें दिन किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 8-10 मिनट के लिए बेहोश हो गए। वह कैंसर से पीड़ित हैं। मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कहा, 21 दिन से वह भूख हड़ताल पर हैं। क्या आपने उनकी हेल्थ जांच कराई ? अदालत उनसे (डल्लेवाल) बात करेगी, ताकि वह आश्वस्त हो सके। कोर्ट ने कहा कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला ने भी अपनी भूख हड़ताल मेडिकल निगरानी में जारी रखी थी।

दिल्ली में पटाखों पर बैन तभी असरदार जब एनसीआर राज्य में होगा बैन

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तरह ही यूपी और हरियाणा को पटाखे पर पूर्ण बैन लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पटाखे पर बैन तभी प्रभावी हो सकेगा, जब एनसीआर राज्यों में भी इसी तरह का बैन लागू किया जाए। कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि पटाखे पर पूरे साल के लिए बैन किया है। कोर्ट ने कहा कि एनसीआर इलाके में आने वाले राजस्थान के हिस्से में भी इसी तरह का बैन होना चाहिए। हम फिलहाल उत्तर प्रदेश और हरियाणा को निर्देश देते हैं कि दिल्ली द्वारा 19 दिसंबर, 2024 को लगाए गए प्रतिबंध की तरह वे भी प्रतिबंध लागू करें।

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कोर्ट का फैसला, डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली-नोएडा- डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे टोल फ्री रहेगा। कोर्ट ने एक प्राइवेट कंपनी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने 2016 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कंपनी को यात्रियों से टोल वसूलना बंद करने का निर्देश दिया था। जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि टोल वसूलने के लिए नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड को ठेका देना गलत, अन्यायपूर्ण और मनमाना था। इस मामले में अब शुल्क या टोल वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। हम मानते हैं कि यह समझौता (टोल कलेक्शन के लिए) अवैध है। बेंच ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई। कहा कि अथॉरिटी ने कंपनी को शुल्क वसूलने के लिए अधिकार सौंपकर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया।

ज्ञानवापी के वुजूखाना के सर्वे मामले में सुनवाई 24 फरवरी तक टली

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने और अन्य हिस्सों के सर्वेक्षण के संबंध में वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई बुधवार को 24 फरवरी 2025 तक के लिए टाल दी। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण कराने से मना कर दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी की अदालत में वादकारियों में से एक राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया। इस याचिका के जरिये 21 अक्टूबर 2023 के वाराणसी के जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। 

 30 जनवरी को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 

दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 30 जनवरी, 2025 को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी को ईडी के वकील ने सूचित किया कि अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. वी. राजू शुक्रवार को दलीलें पेश करने वाले थे, लेकिन वह आज उपलब्ध नहीं थे। अदालत ने केजरीवाल के वकील के अनुरोध पर मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को तय की है, जबकि पहले इसे 19 फरवरी, 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया था। केजरीवाल के वकील ने ईडी के स्थगन के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि यहां एक व्यक्ति है, जिनके चुनाव जनवरी में होने वाले हैं और वह इस मामले पर बहस करने के लिए दूसरे पक्ष का अंतहीन इंतजार कर रहे हैं।


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