अहमदाबाद प्लेन हादसे में पायलट की गलती नहीं, 91 साल के पिता को SC ने कहा- खुद पर बोझ मत रखिए

By अभिनय आकाश | Nov 07, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के पायलट-इन-कमांड दिवंगत कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र, डीजीसीए और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह विमान जून में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें 260 लोग मारे गए थे। याचिका में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ जाँच की माँग की गई है। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह दुर्घटना हुई, लेकिन आपको यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है। न्यायमूर्ति कांत ने आगे स्पष्ट किया कोई भी उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। भारत में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी।

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पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख पर विचार किया, जिसमें कथित तौर पर पायलट की गलती का संकेत दिया गया था। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स भारत में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगी। न्यायमूर्ति कांत ने रिपोर्टिंग को घृणित" बताया और दोहराया, भारत में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। 

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