By अंकित सिंह | Apr 11, 2026
दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है और इसे लागू करने से पहले नागरिकों और विशेषज्ञों से सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। अधिकारियों ने बताया कि जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक बदलाव करने के बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और उपयोग को प्रोत्साहित करके शहर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
दोपहिया वाहन: मसौदा नीति के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए खरीद प्रोत्साहन को चरणबद्ध तरीके से संरचित किया गया है। पहले वर्ष में, खरीदारों को 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा (अधिकतम 30,000 रुपये) तक का प्रोत्साहन मिल सकता है। दूसरे वर्ष में यह घटकर 6,600 रुपये प्रति किलोवाट घंटा (अधिकतम 20,000 रुपये तक) और तीसरे वर्ष में 3,300 रुपये प्रति किलोवाट घंटा (अधिकतम 10,000 रुपये तक) हो जाता है। पुराने बीएस IV या उससे पहले के वाहनों को बदलने वालों के लिए 10,000 रुपये का स्क्रैपेज प्रोत्साहन भी प्रस्तावित है।
तीन पहिया वाहन: एल5एम श्रेणी के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए, नीति में पहले वर्ष में 50,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 40,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 30,000 रुपये का खरीद प्रोत्साहन प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, पुराने सीएनजी या बीएस IV थ्री-व्हीलर को बदलने पर 25,000 रुपये का स्क्रैपेज प्रोत्साहन देने की योजना है।
मालवाहक वाहन: एन1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मालवाहक वाहनों को भी वित्तीय सहायता मिलेगी। पहले वर्ष में 1,00,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 75,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 50,000 रुपये का खरीद प्रोत्साहन प्रस्तावित है। पुराने बीएस IV वाहनों को स्क्रैप करने पर 50,000 रुपये का स्क्रैपेज प्रोत्साहन मिलेगा।
इलेक्ट्रिक कारें: निजी इलेक्ट्रिक कारों के लिए, नीति में प्रत्यक्ष खरीद सब्सिडी का प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, पुरानी बीएस IV या उससे पहले की कारों को बदलने पर 1,00,000 रुपये का स्क्रैपेज प्रोत्साहन देने की योजना है। यह लाभ 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों पर लागू होगा और पहले 1,00,000 आवेदकों तक सीमित रहेगा।
नीति में अधिकांश इलेक्ट्रिक कार श्रेणियों के लिए सड़क कर और पंजीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट के साथ-साथ सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का भी प्रस्ताव है। ये लाभ केवल दिल्ली के निवासियों और राजधानी में पंजीकृत वाहनों पर लागू होंगे।