Lawrence Bishnoi interview case: DSP गुरशेर सिंह बर्खास्त, हाई कोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने लिया एक्शन

By अभिनय आकाश | Jan 03, 2025

पंजाब सरकार ने पुलिस हिरासत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग की सुविधा देने के आरोप में एक डीएसपी-रैंक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी के आदेश गृह विभाग के सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह ने जारी किए। सरकार ने डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया। मार्च 2023 में एक निजी न्यूज चैनल ने लॉरेंस बिश्नोई के दो इंटरव्यू चलाए थे. बर्खास्तगी आदेश के अनुसार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि पंजाब पुलिस सेवा (पीपीएस) सेवा के अधिकारी संधू ने एक टीवी चैनल द्वारा साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान की, जब वह सीआईए, खरड़ की हिरासत में थे। 

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डीएसपी गुरशेर सिंह संधू के खिलाफ आरोप पत्र जारी

संधू को 25 अक्टूबर, 2024 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया था और एक आरोप पत्र भी जारी किया गया था। अधिकारी के असहयोगात्मक रवैये को देखते हुए निलंबन के तहत गुरशेर सिंह संधू को जारी आरोप पत्र की जांच कराना उचित नहीं है। तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, राज्य सरकार संतुष्ट है कि गुरशेर सिंह संधू ने लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार के दौरान अपने कदाचार, लापरवाही और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के परिणामस्वरूप पंजाब पुलिस की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।

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