By अंकित सिंह | Jul 17, 2026
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव 2026 के आयोजन के लिए नियम तय किए हैं। गुरुवार को प्रॉक्टर के ऑफिस में प्रॉक्टर प्रोफ़ेसर मनोज कुमार सिंह, DUSU के पदाधिकारियों और अलग-अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। प्रोफ़ेसर सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट और लिंगदोह कमिटी की गाइडलाइंस के आधार पर सभी प्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और ज़रूरी नियमों के बारे में सलाह दी।
इसके अलावा, किसी भी गाड़ी—जैसे कार, जीप, बस, ऑटो-रिक्शा या ई-रिक्शा—पर उम्मीदवारों के नाम वाले स्टिकर नहीं लगाए जा सकते। चुनाव प्रचार के दौरान हर उम्मीदवार को सिर्फ़ पाँच कारें इस्तेमाल करने की इजाज़त है; ट्रैक्टर, JCB या जानवरों के इस्तेमाल की कोई मंज़ूरी नहीं है। टिंटेड ग्लास (काले शीशे) वाली या बिना नंबर प्लेट/छिपी हुई नंबर प्लेट वाली कारों पर सख़्त मनाही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना इजाज़त पार्क की गई गाड़ियों का चालान काटा जाएगा या उन्हें ट्रैफिक पुलिस के नियमों के अनुसार हटा दिया जाएगा। उम्मीदवारों के नाम वाले तोहफ़े या यादगार चीज़ें बांटना मना है। कैंपस में उम्मीदवारों के नाम वाले शेड, छाते या ऐसी ही दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी मना है। अगर ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा।
प्रॉक्टर ने यह भी कहा कि कैंपस में कोई गड़बड़ी न हो और स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच प्रोग्राम के समय को लेकर कोई टकराव न हो, इसलिए पब्लिक मीटिंग करने से पहले प्रॉक्टर ऑफिस को पहले से जानकारी देनी होगी। कॉलेजों के अंदर सिर्फ़ पाँच छात्रों को ही कैंपेन करने की इजाज़त है, और लड़कियों के कॉलेज हॉस्टल में सिर्फ़ छात्राएँ ही कैंपेन कर सकती हैं।
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