By अभिनय आकाश | Mar 13, 2026
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीएनआर इंफ्रा एंड लीजिंग, एलीट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 35.05 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने बीरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी और अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल की संपत्तियों को जब्त किया है, जिनमें एक जमीन का टुकड़ा और एक आवासीय फ्लैट शामिल हैं।
ये एफआईआर बीएनआर इंफ्रा एंड लीजिंग और एलीट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से क्रमशः जाली दस्तावेज जमा करके, गिरवी रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर और विवादित भूमि स्वामित्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त करने से संबंधित हैं। इस धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एसबीआई को लगभग 8.20 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 26.86 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि "इन संस्थाओं के प्रवर्तकों और निदेशकों ने अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर ऐसी संपत्तियों को गिरवी रखकर बैंक ऋण प्राप्त किए जो या तो कृषि भूमि थीं जिन्हें गलत तरीके से गैर-कृषि भूमि के रूप में दिखाया गया था या ऐसी संपत्तियां थीं जो पहले से ही विवादित थीं और जिनका कोई स्पष्ट स्वामित्व नहीं था।