चुनाव आयोग ने DMK के ए राजा पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 01, 2021

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर द्रमुक नेता ए राजा के चुनाव प्रचार करने पर बृहस्पतिवार को 48 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी। आयोग ने राजा को इस मामले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाने के कुछ घंटे बाद यह कदम उठाया। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर राजा को फटकार लगाते हुए द्रमुक के स्टार प्रचारकों की सूची से उनका नाम हटा दिया और 48 घंटे के लिए उनके चुनाव प्रचार करने पर ‘‘तत्काल प्रभाव से’’ रोक लगा दी। आदेश में कहा गया है, ‘‘आयोग आपको चुनाव प्रचार के दौरान भविष्य में सतर्क रहने और असंयमित, अशोभनीय, अपमानजनक, अश्लील टिप्पणी नहीं करनेतथा महिला की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाने की हिदायत देता है।’’ 

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हालांकि, आदेश में पाबंदी के समाप्त होने के सटीक समय के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन यदि राजा को आज दोपहर आदेश की प्रति मिल गई है तो वह तीन अप्रैल दोपहर तक प्रचार नहीं कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण रहे हैं, जब चुनाव आयोग ने पाबंदी समाप्त होने के सटीक समय का उल्लेख किया है। बहरहाल, 48 घंटे की पाबंदी का यह अर्थ है कि राजा तीन अप्रैल तक कोई जन सभा, रैली, संवाददाता सम्मेलन नहीं कर सकते हैं और ना ही मीडिया को साक्षात्कार दे सकते हैं। यदि कोई नेता स्टार प्रचारक है, तो उसके प्रचार का खर्च पार्टी द्वारा उठाया जाता है, ना कि उम्मीदवार के खुद के द्वारा। तमिलनाडु में एक ही चरण में छह अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए चुनाव प्रचार चार अप्रैल की शाम समाप्त हो जाएगा। 

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