Punjab में EVM नहीं, Ballot Paper से ही होंगे चुनाव, Supreme Court ने खारिज की मांग वाली याचिका

By अभिनय आकाश | May 25, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को पंजाब राज्य चुनाव आयोग के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता रुचिता गर्ग से अदालत में देर से आने पर सवाल किया और कहा कि इस समय अदालत चुनाव प्रक्रिया को अस्थिर नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि कल चुनाव हैं, अब क्या किया जा सकता है? समय नहीं बचा है। पीठ ने आगे कहा कि चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता था कि चुनाव होने हैं। इससे पहले भी कई बार मुकदमेबाजी हो चुकी है। 

इसे भी पढ़ें: 'Cockroach' विवाद पर CJI Suryakant की वकीलों को नसीहत- इतना Emotional न हों, तत्काल सुनवाई से इनकार

पंजाब की आठ नगर निगमों सहित 104 नगर निकायों के लिए मतदान 26 मई को होगा। मतों की गिनती 29 मई को होगी। एसईसी ने पहले उच्च न्यायालय को बताया था कि स्थानीय निकाय चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग अपने द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ईवीएम उपलब्ध कराने में विफल रहा। राज्य के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता के आधार पर इसका विरोध किया था।

प्रमुख खबरें

Siddaramaiah ने 2028 का कर्नाटक चुनाव लड़ने से किया इनकार, बोले- आज की राजनीति पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है

Karnataka Cabinet Expansion | क्या कर्नाटक में होगा कैबिनेट का विस्तार? CM डीके शिवकुमार के दिल्ली दौरे से अटकलें तेज़

Love Horoscope 27 July 2026 | जानें आपकी लव लाइफ में आज घुलेंगे मिठास के रंग या बढ़ेगी थोड़ी दूरी? आज का लव राशिफल

CWG 2026: Raja Muthupundi ने ग्लासगो में रचा इतिहास, 65kg वेटलिफ्टिंग में शानदार वापसी के साथ जीता सिल्वर मेडल