इंजीनियर राशिद को हिरासत में संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति मिली

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 26, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल राशिद शेख को “हिरासत में” संसद के मौजूदा सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है।

पीठ ने कहा कि जेल से बाहर रहने के दौरान राशिद को मोबाइल फोन या लैंडलाइन का इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं होगी। राशिद 2017 के आतंकवादी वित्त-पोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने 10 मार्च के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए चार अप्रैल तक अभिरक्षा पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

प्रमुख खबरें

शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने किया मानहानि केस तो राहुल गांधी ने जताया खेद, जानें पूरा मामला

PM Modi के बाद अब Amit Shah राष्ट्रपति भवन पहुंचे, Cabinet Reshuffle पर फाइनल मुहर लगने की अटकलें!

Karnataka Govt का बड़ा प्रशासनिक सुधार, Praja Seva Department से बदलेगा Governance Model

डील पक्की... लेकिन एक शर्त पर! आखिर भारत ने अमेरिका के सामने कौन सा सुरक्षा कवच पटक दिया?