गिरफ्तारी के लिए बनाया गया झूठा आधार, केजरीवाल की याचिका पर HC ने CBI से मांगा जवाब

By अभिनय आकाश | Jul 02, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की है। अरविंद केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आम आदमी पार्टी प्रमुख को गिरफ्तार करने की सीबीआई को कोई ज़रूरत नहीं है।

इसे भी पढ़ें: Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, CBI की गिरफ्तारी को चुनौती

गिरफ्तारी ज्ञापन काफी उल्लेखनीय है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की उच्च न्यायालय की पीठ ने इसके बाद सीबीआई को नोटिस जारी कर एजेंसी से जवाब मांगा। नोटिस जारी करें। सीबीआई की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया गया है. विस्तृत जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाए. सुनवाई टालने से पहले अदालत ने कहा, अगर कोई प्रत्युत्तर है तो उसे 2 दिनों के भीतर दाखिल किया जाए। दिल्ली की एक अदालत ने एजेंसी को अदालत कक्ष में उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने के बाद 26 जून को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। 

प्रमुख खबरें

84 Mahadev Temples in Ujjain: Ujjain Yatra होगी अधूरी, अगर नहीं किए 84 महादेव के दर्शन; जानें Route Map और महत्व

युद्ध पर पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग, भारत ने किया बड़ा धमाका!

Ayodhya Ram Mandir Donation Theft | 500 रुपये की चोरी से शुरू हुआ खेल, SIT रिपोर्ट में CCTV की खामियों और ट्रस्ट के पूर्व सदस्य की भूमिका का खुलासा

8 सेकेंड में इतने धमाके, US ने किया एयरस्ट्राइक, दहला ईरान