गिरफ्तारी के लिए बनाया गया झूठा आधार, केजरीवाल की याचिका पर HC ने CBI से मांगा जवाब

By अभिनय आकाश | Jul 02, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की है। अरविंद केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आम आदमी पार्टी प्रमुख को गिरफ्तार करने की सीबीआई को कोई ज़रूरत नहीं है।

इसे भी पढ़ें: Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, CBI की गिरफ्तारी को चुनौती

गिरफ्तारी ज्ञापन काफी उल्लेखनीय है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की उच्च न्यायालय की पीठ ने इसके बाद सीबीआई को नोटिस जारी कर एजेंसी से जवाब मांगा। नोटिस जारी करें। सीबीआई की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया गया है. विस्तृत जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाए. सुनवाई टालने से पहले अदालत ने कहा, अगर कोई प्रत्युत्तर है तो उसे 2 दिनों के भीतर दाखिल किया जाए। दिल्ली की एक अदालत ने एजेंसी को अदालत कक्ष में उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने के बाद 26 जून को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। 

प्रमुख खबरें

Delhi Police ने 2021 के मर्डर केस में भगोड़ा हरीश उर्फ पिलुआ पकड़ा

न्यूयॉर्क में ICE अधिकारियों की कार्रवाई, कार से टक्कर मारने वाले व्यक्ति पर चलाई गोली

Lilavati Hospital Trust वित्तीय धोखाधड़ी मामला: Mumbai Sessions Court ने FIR के आदेश को सही ठहराया

Ranchi T20: Shai Hope के नाबाद शतक से जीता West Indies, सीरीज 1-1 से बराबर