By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 29, 2020
श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष तथा श्रीनगर से लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिये नया अधिवास कानून अवैध तथा असंवैधानिक है और इस केन्द्र शासित प्रदेश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में नए अधिवास कानून के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, जब हम कह रहे हैं कि उन्होंनेजो भी अवैध और असंवैधानिक किया है, हम सब उसके खिलाफ हैं तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि जो भी असंवैधानिक है,मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। नए अधिवास कानून के अनुसार, वे अस्थायी निवासी जिनके पास कम से 15 साल से जम्मू-कश्मीर में रिहाइश का सबूत है, वह अधिवास प्रमाणपत्र के हकदार हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने से पहले तक स्थायी निवासियों को ही जमीन खरीदने और सरकारी नौकरियों के लिये आवेदन की अनुमति थी।