ट्विटर भड़काऊ सामग्री पोस्ट होने से पहले ही उनको फिल्टर करने की प्रणाली बनाए : नरोत्तम मिश्र

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 08, 2022

भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को ट्विटर से अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा लिखी गई संभावित भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री की जांच और फ़िल्टर करने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रणाली देश हित में होगी। ट्विटर ने हाल ही में कनाडाई फिल्मकार लीना मणिमेकलाई के उस विवादित ट्वीट को हटा दिया था जिसमें उन्होंने अपने वृत्तचित्र “काली” का पोस्टर संलग्न किया था। कनाडा के टोरंटो में रहने वाली मणिमेकलाई ने दो जुलाई को ट्वीट कर “काली” का पोस्टर साझा किया था, जिसमें देवी को धूम्रपान करते और एलजीबीटीक्यू समुदाय का झंडा पकड़े दर्शाया गया था।

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पिछले कुछ महीनों में यह देखा गया है कि इन लोगों ने ट्विटर मंच पर धार्मिक मामलों को इस तरह से रखना शुरू कर दिया है कि यह न केवल सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, बल्कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को भी बाधित कर रहे हैं।’’ ट्विटर पर हाल में किए गए पोस्ट का जिक्र करते हुए मिश्रा ने बताया कि उन्होंने कुछ खास धार्मिक समूहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा, ‘‘इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया ऐसी प्रक्रिया बनाएं जिसमें पोस्ट की जाने वाली सामग्री की पहले जांच ट्विटर द्वारा ही की जाए और अगर इसे आपत्तिजनक या भड़काऊ पाया जाता है, तो ट्विटर को तुरंत इसका प्रकाशन बंद कर देना चाहिए।’’ उन्होंने उन यूजर्स के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने की भी मांग की, जो देश के सौहार्द और शांति को बिगाड़ने के उद्देश्य से बार-बार आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने की कोशिश करते हैं।

मध्य प्रदेश पुलिस ने बृहस्पतिवार को ट्विटर को एक कानूनी नोटिस भेज कर उसे निर्देश दिया है कि कनाडाई फिल्मकार मणिमेकलाई द्वारा देवी काली पर पोस्ट की गई कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटाये। पुलिस ने कहा कि इस सामग्री को 36 घंटे के भीतर हटाया जाए और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें और जब भी हमारी जांच एजेंसियों एवं अभियोग पक्ष को इन सबूतों की जरूरत हों, तब वह उन्हें इसे उपलब्ध भी कराये। यह कानूनी नोटिस राज्य पुलिस की साइबर इंटेलिजेंस और साइबर अपराध पुलिस भोपाल द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर कानूनी विभाग को भेजा गया है।

इसमें कहा गया है कि मणिमेकलाई के ट्विटर हैंडल के जरिये साझज्ञ की गई सामग्री भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के अनुसार गैरकानूनी सामग्री है, जिसके लिए यहां प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। देवी काली के विवादास्पद पोस्टर के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल एवं रतलाम में मणिमेकलाई के खिलाफ बुधवार को दो प्राथमिकी दर्ज की गईं। वहीं, मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखकर मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग करेगी।

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