By अभिनय आकाश | Mar 24, 2026
जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सोमवार को पहलगाम के एक होटल के खिलाफ आव्रजन और विदेशी-संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। होटल पर विदेशी नागरिकों, जिनमें 19 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे, के ठहरने की सूचना न देने का आरोप है। होटलों के लिए विदेशी मेहमानों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन 'फॉर्म सी' जमा करना अनिवार्य है। पुलिस के अनुसार, अनंतनाग जिले के पहलगाम के देहवातु इलाके में नियमित निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 22 मार्च की शाम को 'होटल मिस्टी माउंटेंस लड्डी' में 19 ब्रिटिश नागरिकों सहित 23 विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे। पुलिस ने एक बयान में कहा कि होटल प्रबंधन ने पहलगाम पुलिस स्टेशन से इन मेहमानों के ठहरने की जानकारी जानबूझकर छिपाई और अनिवार्य 'फॉर्म सी' जमा नहीं किया। ऐसा करके उन्होंने 'विदेशी और आव्रजन अधिनियम, 2025' के प्रावधानों का उल्लंघन किया और निर्धारित सुरक्षा मानदंडों से समझौता किया। इसके बाद पहलगाम पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू कर दी गई है। अनंतनाग पुलिस ने सभी होटल संचालकों से विदेशी नागरिकों के ठहरने से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने की अपील की है।