‘लाइफ विद अल्लाह’.....,धर्मांतरण से जुड़े WhatsApp Status को लेकर इंदौर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज

By रेनू तिवारी | Aug 05, 2025

इंदौर में ‘‘धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला’’ व्हाट्सऐप स्टेटस साझा करने के आरोप में युवा कांग्रेस की शहर इकाई के अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अपराध निरोधक शाखा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की शहर इकाई के अध्यक्ष सौगात मिश्रा की शिकायत पर युवा कांग्रेस की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष रमीज खान के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम से संबद्ध प्रावधानों के तहत सोमवार रात आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, खान ने अपने आपत्तिजनक ‘व्हाट्सऐप स्टेटस’ के माध्यम से संदेश दिया है कि यदि कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति अपना धर्म बदल कर इस्लाम स्वीकार कर लेता है, तो उसका ‘काला दिल अल्लाह के फजल (कृपा) से पाक-साफ हो जाएगा और अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम स्वीकार नहीं करता है, तो उसका दिल काला’ ही रहेगा।

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आपको बता दें कि कुछ इसी प्रकार की घटना में मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर हिंदू महिलाओं को फंसाने के लिए आर्थिक प्रलोभन से जुड़ी "लव जिहाद" की साजिश रचने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले ने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और तीन लोगों द्वारा हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने के लिए उन्हें पैसे देने वाले कादरी का नाम उजागर करने के बाद यह मामला कानून-व्यवस्था के मुद्दे में बदल गया है। यह मामला दो हफ्ते पहले तब सामने आया जब बाणगंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के बाद इंदौर पुलिस ने साहिल शेख और अल्ताफ अली नामक दो लोगों को गिरफ्तार किया। दो हिंदू महिलाओं ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने प्रेम संबंध बनाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छिपाई और फिर उनका यौन उत्पीड़न किया।

पुलिस पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर खुलासा किया कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने उन्हें हिंदू महिलाओं को फंसाने, उनसे शादी करने और उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने के लिए साहिल को 2 लाख रुपये और अल्ताफ को 1 लाख रुपये का नकद प्रलोभन दिया था। गिरफ्तारियों और खुलासों पर तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई।

पुलिस ने कादरी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। हालाँकि, उनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और आरोपों की गंभीरता का आकलन करने के बाद, इंदौर के जिला कलेक्टर ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने की मंजूरी दे दी।

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