Kanwar Yatra 2025: धामी सरकार के सख्त निर्देश, कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकान पर फूड लाइसेंस जरूरी, वरना 2 लाख का होगा जुर्माना

By अभिनय आकाश | Jul 02, 2025

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त आर राजेश कुमार ने बताया कि यात्रा मार्ग पर होटल व ढाबा मालिकों तथा ठेले और स्टॉल पर खाने-पीने की चीज़ें बेचने वालों को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र की साफ प्रति अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी, ताकि उपभोक्ता उसे आसानी से देख सकें। छोटे व्यापारियों और ठेला-खोमचा मालिकों को भी अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने पास रखने और प्रदर्शित करने होंगे।

विशेष टीमें नियमित रूप से जांच के लिए नमूने एकत्र करेंगी

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें नियमित रूप से पंडालों से दूध, मिठाई, तेल, मसाले और पेय पदार्थों के नमूने एकत्र करेंगी और उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजेंगी। यदि कोई नमूना निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो प्रतिष्ठान को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, जो श्रावण मास की शुरुआत का प्रतीक है। यात्रा के दौरान, भक्त हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री और सुल्तानगंज जैसे स्थलों से गंगा से पवित्र जल एकत्र करते हैं और इसे 'जलाभिषेक' की रस्म के माध्यम से स्थानीय शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं।  

प्रमुख खबरें

Meta पर European Union का शिकंजा, Facebook-Instagram पर बच्चों की Safety से खिलवाड़ का आरोप

Mumbai Crime: Mira Road में गार्ड पर बेरहमी से हमला, US कनेक्शन और Terror Angle से हड़कंप

World Cup से पहले Football में बड़ा नियम, मुंह पर हाथ रखा तो मिलेगा सीधा Red Card

Champions League में गोलों की सुनामी! Paris Saint-Germain ने Bayern Munich को 5-4 से रौंदा