By एकता | Apr 13, 2025
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों से अपना पंजीकरण कराने को कहा है। प्रशासन ने कहा है कि 30 दिनों से ज़्यादा समय तक अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। इतना ही नहीं, प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर विदेशी नागरिक ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है।
DHS ने चेतावनी दी कि अगर विदेशी नागरिक पंजीकरण नहीं कराते या स्व-निर्वासन नहीं करते, तो उन्हें तुरंत निर्वासित कर दिया जाएगा और उन्हें पहले से अपने मामले व्यवस्थित करने का कोई मौक़ा नहीं दिया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 30 दिनों से अधिक समय तक स्व-निर्वासन का अंतिम आदेश प्राप्त करता है, तो उस पर प्रतिदिन 998 अमेरिकी डॉलर (लगभग 85,924 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। उन विदेशी नागरिकों पर 1,000-5,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 86,096 रुपये से 4.30 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी स्व-निर्वासन करने में विफल रहते हैं।