हेलीकॉप्टर मामले में पूर्व वायु सेना प्रमुख त्यागी तथा अन्य को जमानत

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 12, 2018

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में वायु सेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी तथा उनके तीन रिश्तेदारों की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस मामले में त्यागी और उनके रिश्तेदारों संजीव त्यागी उर्फ जूली, राजीव त्यागी और संदीप त्यागी उर्फ कुकी को एक लाख रुपए की जमानत राशि और उतनी ही राशि का मुचलका भरने को कहा। उन्हें यह जमानत तब दी गई जब वे अपने खिलाफ जारी समन पर अदालत में पेश हुए।

अदालत ने कहा,‘‘आरोपी लोग किसी गवाह से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। आरोपी लोग किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब भी किसी आरोपी को बुलाया जायेगा, वह जांच में शामिल होंगे। आरोपी लोग अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जायेंगे।’’ यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन होता पाया गया तो आरोपी लोगों की जमानत रद्द कर दी जायेगी।

अपनी याचिकाओं में तीनों आरोपियों ने कहा था कि वे ‘‘निर्दोष हैं और इस अपराध से उनका कोई लेना-देना नहीं है।’’ ईडी के विशेष सरकारी अभियोजकों डी पी सिंह और एन के मत्ता ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया। ईडी ने एक याचिका भी दायर की जिसमें मामले के एक आरोपी दुबई के व्यवसायी राजीव सक्सेना को एक ‘‘घोषित अपराधी’’ घोषित किये जाने की मांग की गई। ईडी ने दावा किया कि उसने उसके खिलाफ जारी किये गये वारंट का जवाब नहीं दिया है।

अदालत ने कहा कि याचिका पर वह 29 सितम्बर को विचार करेगा।ल अदालत ने इस मामले में 24 जुलाई को अगस्ता वेस्टलैंड और फिनमेक्कानिका के पूर्व निदेशकों ग्यूसेप ओरसी तथा ब्रूनो स्पैगनोलिनी, त्यागी तथा अन्य आरोपियों को तलब किया था। अदालत ने आरोपियों को बुधवार को उसके समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही इटली के बिचौलिए कार्लो गेरोसा तथा गुइडो हश्के और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना के खिलाफ नए गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

इन छह के अलावा अदालत ने 28 भारतीयों और विदेशी व्यक्तियों तथा कंपनियों को आरोपी के तौर पर तलब किया था। इनमें वकील गौतम खेतान, अगस्ता वेस्टलैंड और इसकी मूल कंपनी फिनमेक्कानिका एसपीए शामिल हैं। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी करते हुए कहा कि करीब दो करोड़ 80 लाख यूरो के कथित धनशोधन मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। 

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