IIT के पूर्व छात्र को फैशन डिजाइनर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 23, 2024

लखनऊ की विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने 2008 में हुई मुंबई के फैशन डिजाइनर आदेश बाजपेयी की हत्या के मामले में बुधवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के पूर्व छात्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई की जांच से पता चला कि बाजपेयी 10 अगस्त 2008 को मामले के आरोपी एवं अपने दोस्त राहुल वर्मा से मिलने उत्तर प्रदेश के कानपुर आया था। जांच के अनुसार बाजपेयी पांच अगस्त को मुंबई सेपहले लखनऊ आया और फिर 10 अगस्त को कानपुर गया जहां वह लापता हो गया।

सीबीआई के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, ‘‘मृतक आदेश बाजपेयी और आरोपी राहुल वर्मा एक समूह के सदस्य थे। बाजपेयी 10 अगस्त 2008 की रात कानपुर के मूलगंज चौराहा से आरोप राहुल वर्मा के साथ गया था। ’’

एजेंसी ने दो मामलों को अपने हाथ में लिया जिनमें एक, सुरक्षा गार्ड की रिपोर्ट के आधार पर आईआईटी-कानपुर परिसर में बरामद किए गये मानव अवशेषों वाले एक बोरे से संबंधित था और दूसरा बाजपेयी के पिता द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की प्राथमिकी से जुड़ा था।

सीबीआई के मुताबिक, चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) ने खोपड़ी अध्यारोपण परीक्षण किया, हैदराबाद स्थित कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केन्द्र ने आईआईटी-कानपुर के परिसर से बरामद हड्डियों काडीएनए विश्लेषण किया और सीएफएसएल, दिल्ली ने वर्मा का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया।

डीएनए रिपोर्ट से यह बात साबित हो गई कि आईआईटी, कानपुर में बरामद किए गए मानव अवशेष बाजपेयी के थे। फॉरेंसिक परीक्षणों, विशेषज्ञों की राय और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने बाजपेयी की हत्या में वर्मा की भूमिका को उजागर किया। वर्मा को 24 जनवरी 2012 को हिरासत में लिया गया।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘दोनों मामलों में जांच के बाद, सीबीआई ने 20 अप्रैल 2012 को आरोपी राहुल वर्मा के खिलाफ लखनऊ में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक सामान्य आरोपपत्र दायर किया।’’

उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान सीबीआई ने ठोस सबूत पेश किए, 44 गवाहों से सवाल-जवाब किए, 66 दस्तावेज तथा अपराध से संबंधित 16 सामग्री पेश कीं, जिसके आधार पर ही आरोपी को दोषी ठहराया गया।

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