Ambani-Antilia case: एंटीलिया केस में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को SC से मिली जमानत

By अभिनय आकाश | Jun 06, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एंटीलिया टेरर स्केयर और मनसुख हिरन मर्डर केस के आरोपी पूर्व "एनकाउंटर स्पेशलिस्ट" प्रदीप शर्मा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने जमानत दी ताकि शर्मा अपनी बीमार पत्नी से मिल सकें। शर्मा ने बेंच के सामने लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई द्वारा जारी एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था, जिसके अनुसार उनकी पत्नी को गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी रिवर्सल की सलाह दी गई थी। 

इसे भी पढ़ें: भारत की यात्रा से लौटे प्रचंड पर विपक्ष क्यों भड़क गया, नागरिकता संशोधन बिल पर भी नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रोक

अदालत ने माना कि जिस कारण से अंतरिम जमानत का अनुरोध किया गया है, उस कारण को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये  निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर ऐसी शर्तों पर रिहा किया जाएगा, जिसे ट्रायल कोर्ट अपनी पत्नी के इलाज के लिए तीन सप्ताह की अवधि के लिए उपयुक्त और उचित समझे।

इसे भी पढ़ें: Kavach को लागू करने की हुई मांग, Supreme Court पहुंचा ओडिशा रेल हादसा मामला

क्या है पूरा मामला

25 फरवरी 2021 को मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक स्कॉर्पियो में 20 जिलेटिन की छड़ें (विस्फोटक पदार्थ) के साथ एक धमकी भरा पत्र मिला था। दस दिन बाद 4 मार्च, 2021 को व्यवसायी मनसुख हिरन का शव ठाणे की खाड़ी से बरामद किया गया था। वह स्कॉर्पियो का मालिक था और उसने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अप्रैल 2021 में एनआईए द्वारा जांच अपने हाथ में लेने के तुरंत बाद, शुरू में मामले की जांच कर रहे एपीआई सचिन वाज़े को शर्मा सहित नौ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

प्रमुख खबरें

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले रोहित शर्मा का बयान, कहा- हर कोई बदलाव लाना चाहता है

Jammu-Kashmir में Border के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए Modi Sarkar ले आई अच्छे दिन

स्वाति मालीवाल का INDIA गुट के नेताओं को लिखा पत्र, CM हाउस में बदसलूकी मामले में मांगा सपोर्ट

International Yoga Day 2024 । लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए फायदेमंद है Padahastasana, जानें इसे करने का सही तरीका