कोलकाता।
नारद स्टिंग मामले में
सीबीआई द्वारा सोमवार को गिरफ्तार किये गए
पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों,
टीएमसी के एक विधायक और एक पूर्व मंत्री को सोमवार को एक विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत दे दी। उनके वकील की तरफ से यह जानकारी दी गई। वकीन अनिंद्य राउत ने कहा कि विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश अनुपम मुखर्जी ने वरिष्ठ मंत्री
सुब्रत मुखर्जी और
फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक
मदन मित्रा और पूर्व मंत्री सोवन चटर्जी के वकीलों और एजेंसी के वकील का पक्ष सुनने के बाद चारों नेताओं को जमानत दे दी। उन्हें डिजिटल तरीके से अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
सोमवार की सुबह कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन नेताओं के घरों से उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें निजाम पैलेस स्थित सीबीआई के दफ्तर में रखा गया था। एजेंसी ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। सीबीआई ने दावा किया था कि नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए। घटना के वक्त चारों आरोपी मंत्री थे। आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा कि चारों प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस चरण में अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो जांच प्रक्रिया बाधित होगी।