एफएसएसएआई ने एक अक्टूबर से बिल पर लाइसेंस संख्या का उल्लेख अनिवार्य किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 10, 2021

नयी दिल्ली। खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य व्यापार परिचालकों के लिए इस साल एक अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस संबंध में एक ताजा आदेश जारी किया है। चूंकि विशिष्ट जानकारी की कमी के कारण शिकायतें अनसुलझी रहती हैं, इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी, जो एफएसएसएआई नंबर का उपयोग करके किसी विशेष खाद्य व्यवसाय के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

इसे भी पढ़ें: भारतीय हॉकी प्लेयर लिलिमा मिंज ने कहा- ओलंपिक टीम में चयन के लिये कड़ी मेहनत की जरूरत

उसने कहा कि यदि असका उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या पंजीकरण / लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा। वर्तमान में, एफएसएसएआई नंबर को पैकेज्ड फूड लेबल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, लेकिन यह समस्या विशेष रूप से रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, यहां तक ​​​​कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के मामले में आती है।

प्रमुख खबरें

Famous Shiv Temple: UP के 5 प्राचीन शिव Temple, कहीं रावण ने की थी पूजा तो कहीं कर्ण करते थे अभिषेक

हीरो के पीछे भागोगे तो बर्बाद हो जाओगे, Superstar Rajinikanth की Fans को सख्त नसीहत

Iran-US war: कुवैत-यूएई पर ड्रोन अटैक, क्या कुछ घंटे में ही टूट गया युद्धविराम, ईरान में भी बड़ा धमाका

फिर से एक हो रहे हैं स्मृति-पलाश! फैमिली को साथ देख फिर शुरू हुई शादी की चर्चा