By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 10, 2021
नयी दिल्ली। खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य व्यापार परिचालकों के लिए इस साल एक अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस संबंध में एक ताजा आदेश जारी किया है। चूंकि विशिष्ट जानकारी की कमी के कारण शिकायतें अनसुलझी रहती हैं, इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी, जो एफएसएसएआई नंबर का उपयोग करके किसी विशेष खाद्य व्यवसाय के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
उसने कहा कि यदि असका उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या पंजीकरण / लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा। वर्तमान में, एफएसएसएआई नंबर को पैकेज्ड फूड लेबल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, लेकिन यह समस्या विशेष रूप से रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, यहां तक कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के मामले में आती है।