By अभिनय आकाश | Mar 16, 2020
नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में उत्तर प्रदेश को उपद्रव की आग में झोंकने वालों और दंगा−आगजनी की साजिश को पर्दे के पीछे से अंजाम देने वाली देश विरोधी ताकतों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कप्तान योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल व बंद के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को अब क्षतिपूर्ति देनी ही होगी।
उत्तर इसके लिए राज्य सरकार रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी। सबसे अहम बात ये कि इसके फैसले को किसी भी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति को अटैच करने का अधिकार होगा तथा ट्रिब्यूनल अधिकारियों को आरोपी का नाम, पता और फोटोग्राफ प्रचार और प्रसार करने का आदेश भी दे सकेगा। ताकि आम लोग उसकी संपत्ति की खरीदारी न करें।
क्लेम ट्रिब्यूनल
बता दें कि प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से शासनादेश के जरिये क्षतिपूर्ति के लिए सक्षम अधिकारी नामित एडीएम ने कार्रवाई की थी। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। इस पर कोर्ट ने कानून बनाए बिना कार्रवाई पर सवाल उठाया था।