UP में YouTube वीडियो बनाने पर 8 लाख, फेसबुक-इंस्टा पोस्ट के लिए मिलेंगे 5 लाख, क्या गजब नई पॉलिसी लेकर आ गई योगी सरकार

By अभिनय आकाश | Aug 28, 2024

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करना है। सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकेगी।

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नई नीति के तहत, राष्ट्र-विरोधी सामग्री पोस्ट करना एक गंभीर अपराध है जिसके गंभीर परिणाम होते हैं, जिसमें तीन साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पहले, ऐसी कार्रवाइयों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66ई और 66एफ के तहत संबोधित किया जाता था, जो क्रमशः गोपनीयता उल्लंघन और साइबर आतंकवाद से निपटते हैं।

इसके अलावा, आधिकारिक बयान के अनुसार, अश्लील या अपमानजनक सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया जा सकता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के कानूनी प्रभावों को और रेखांकित करता है। नीति के अनुसार, सरकार ने विज्ञापनों को संभालने के लिए एक डिजिटल एजेंसी, 'वी-फॉर्म' को सूचीबद्ध किया है। एजेंसी 'वी-फॉर्म' वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

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नीति में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली लोगों, खाताधारकों और ऑपरेटरों के लिए भुगतान सीमा भी निर्दिष्ट की गई है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए, अधिकतम मासिक भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये और 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। YouTube पर, वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये है।

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