गिलजियां द्वारा निर्माण कामगारों की सुविधा के लिए ‘पंजाब रजिस्टर्ड निर्माण कामगार सेवाएं’ मोबाइल ऐप लाँच

By विजयेन्दर शर्मा | Nov 22, 2021

चण्डीगढ़  पंजाब राज्य के श्रम मंत्री, सरदार संगत सिंह गिलजियां ने आज यहाँ राज्य के रजिस्टर्ड निर्माण कामगारों के लिए ‘पंजाब रजिस्टर्ड निर्माण कामगार सेवाएं’ ऐप लाँच की। इस अवसर पर विभाग के विशेष मुख्य सचिव, श्रीमती रवनीत कौर और श्रम आयुक्त, पंजाब श्री परवीन कुमार थिंद उपस्थित थे। 

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 इस ऐप बारे जानकारी देते हुए श्रम मंत्री ने बताया कि यह मोबाइल ऐप पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्ज़ वैलफेयर बोर्ड की वैबसाईट (https://bocw.punjab.gov.in) पर उपलब्ध है और जल्द ही प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होगी। इस मोबाइल ऐप के द्वारा निर्माण कामगार अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और बोर्ड द्वारा चलाईं जा रही कल्याण योजनाओं जैसे कि वज़ीफ़ा स्कीम, शगुन स्कीम, पैंशन स्कीम और एक्सग्रेशिया आदि का लाभ लेने के लिए अपनी अर्ज़ी ऑनलाइन इस मोबाइल ऐप के द्वारा भेजते हुए मंजूरी के उपरांत इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हकदार होंगे।

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सरदार गिलजियां ने बताया कि मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के आदेशों के अनुसार श्रम विभाग द्वारा बड़े स्तर पर निर्माण कामगारों की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू की गई है। इसी कड़ी में श्रम विभाग द्वारा लाभार्थीयों की सुविधा के लिए ‘पंजाब रजिस्टर्ड निर्माण कामगार सेवाएं’ ऐप बनाई गई है।  उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा चलाईं जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर निर्माण कामगार, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो, वह पंजाब में 90 दिन निर्माण कार्य का सबूत देकर अपनी बतौर लाभार्थी एक साल से तीन साल तक की रजिस्ट्रेशन के लिए 25 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 10 रुपए प्रति माह अंशदान के हिसाब से एक साल के लिए कुल 145/- रुपए और तीन साल तक के लिए कुल 385 रुपए ऑनलाईन जमा करवाने के उपरांत बोर्ड का रजिस्टर्ड लाभार्थी बन सकता है। हर रजिस्टर्ड लाभार्थी अपने और अपने परिवार के लिए पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्ज़ वैलफेयर बोर्ड द्वारा चलाईं जा रहीं विभिन्न कल्याण योजनाओं का ऐप के द्वारा आवेदन करके लाभ ले सकता है।

 सरदार गिलजियां ने राज्य के समूह निर्माण कामगारों से अपील की कि वे पहल के आधार पर इस मोबाइल ऐप (पंजाब रजिस्टर्ड निर्माण कामगार सेवाएं ऐप) का लाभ उठाते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना यकीनी बनाएं जिससे बोर्ड द्वारा चलाईं जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं का लाभ उठाया जा सके। 

इसके अलावा श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न विभागों जैसे कि वन विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, जल स्रोत विभाग और लोक निर्माण विभाग को भी अपने अधीन आते कंट्रैक्टरों के द्वारा काम करते निर्माण कामगारों को भी पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्ज़ वैलफेयर एक्ट, 1996 के प्रावधानों अधीन रजिस्टर करवाया जा सकता है। इन सभी सेवाओं का लाभ ऐप के अलावा सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी लिया जा सकता है।

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