माथे पर तिलक लगाकर स्कूल पहुंची बच्ची, टीचर ने की जमकर पिटाई, विवाद के बाद प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन

By रेनू तिवारी | Apr 06, 2022

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक हिंदू परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाने के बाद एक स्कूल शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। शिक्षक, जिसकी पहचान निसार अहमद के रूप में हुई है, को अब राजौरी जिले के उपायुक्त के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया है।

इसे भी पढ़ें: ऑल ब्लैक ऑउटफिट पहनकर विद्या बालन ने बरपाया कहर, तस्वीरें देखकर आहें भरने पर मजबूर हो जायेंगे आप

किसी बच्चे को चोट पहुँचाना अपराध की श्रेणी में आता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 352 और 506 के तहत किसी व्यक्ति को दंड का भागी बना सकता है। इसके अतिरिक्त, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 में कहा गया है, "जो कोई भी बच्चे पर हमला करने का आरोपी है वह कारावास से दंडनीय है, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

इसे भी पढ़ें: ED की कार्रवाई के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार, संजय राउत की कुर्क संपत्ती का उठाया मुद्दा

इस बीच, निसार अहमद को अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। पुलिस को घटना की जांच करने, आरोप सही हैं या नहीं, साथ ही बच्चे को क्यों पीटा गया, आदि का पता लगाने के लिए कहा गया है। घटना के बारे में बात करते हुए, राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद असलम चौधरी ने कहा, “हमने इस घटना पर ध्यान दिया है। हमें शिकायत मिली थी कि एक नाबालिग लड़की की पिटाई की गई और एक शिक्षक ने उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हमने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमने मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रमुख खबरें

मेरठ लाठीचार्ज मामला: मानवाधिकार आयोग ने यूपी के गृह सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में एशियाई शेरनी महागौरी ने तीन शावकों को दिया जन्म

पॉलिसीबाजार के ब्रांड एंबेसडर बने अमिताभ बच्चन, शुरू किया परिवार सबसे पहले अभियान

मानसून में Transparent Top न बन जाए Fashion Blunder, इन 3 Tricks से पाएं Glamorous Look