By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 23, 2022
यदि किसी कंपनी के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खाते में कोई राशि बची रह गई है, तो अब उन्हें सीएसआर समिति का गठन करना होगा। सरकार ने कंपनियों को यह निर्देश दिया है। इसके लिए सरकार ने सीएसआर के संचालन से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना से यह जानकारी मिली है। कंपनी कानून, 2013 के तहत मुनाफा कमाने वाली कुछ श्रेणी की कंपनियों को पिछले तीन वित्त वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत किसी एक साल में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना पड़ता है।