Rajiv Gandhi assassination: दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की समीक्षा याचिका

By अभिनय आकाश | Nov 17, 2022

केंद्र ने राजीव गांधी हत्या मामले में नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को रिहा करने के 11 नवंबर के आदेश के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। केंद्र ने कहा कि दोषियों को छूट देने का आदेश मामले में एक आवश्यक पक्ष होने के बावजूद उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित किया गया। सरकार ने कथित प्रक्रियात्मक चूक को भी उजागर किया, जिसमें कहा गया है कि छूट की मांग करने वाले दोषियों ने औपचारिक रूप से केंद्र को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप मामले में उसकी गैर-भागीदारी हुई।

इसे भी पढ़ें: Yes, Milord! राजीव हत्याकांड के दोषियों की रिहाई, ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष को राहत, इस हफ्ते के कोर्ट के कुछ खास जजमेंट/ऑर्डर

दरअसल, राजीव गांधी की हत्या में सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों पेरारिवलन, मुरुगन, संतन और श्रीहरन के मृत्युदंड की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। नलिनी की मौत की सजा भी आजीवन कारावास में बदली गई। नलिनी वेल्लोर जेल में 30 से अधिक वर्षों तक बंद रही, जबकि रविचंद्रन ने 37 साल कैद काटी। दोनों ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

प्रमुख खबरें

Iran में Khamenei के लिए मातम, USA-Israel को चेतावनी- जरा सी गलती पर होगा बड़ा हमला

Nothing Phone 4a खरीदने वालों को बड़ा झटका, New Launch से पहले तीसरी बार बढ़े दाम

Pro League में Team India का खराब प्रदर्शन, दिग्गज PR Sreejesh ने कोच Craig Fulton से पूछे चुभते सवाल।

FIFA World Cup 2026: Airport Security पर शांत खड़े रहे Lionel Messi, वायरल वीडियो ने मचाई धूम