रेलयात्रा के लिए SOP जारी, टिकट कन्फर्म रहने और लक्षण नहीं होने पर ही यात्रा की अनुमति

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 11, 2020

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को रेलयात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। इसके साथ ही मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है केवल वैसे लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास कन्फर्म टिकट होगा और जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश में कहा कि सभी यात्रियों के लिये रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश और यात्रा के दौरान मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया, ‘‘ केवल उन यात्रियों को स्टेशन के भीतर प्रवेश करने की अनुमति होगी जिनके पास कन्फर्म ई-टिकट होगा। यात्रियों और उनको पहुंचाने-ले जाने वाले वाहनों के चालकों को कन्फर्म ई-टिकट के आधार पर रेलवे स्टेशन पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।’’ आदेश में कहा गया है कि रेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाए और संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होने पर ही रेलगाड़ी में चढ़ने में अनुमति दी जाए। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी यात्रियों को स्टेशन पर और रेलगाड़ी के डिब्बों में सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाएगा। आदेश के मुताबिक गंतव्य तक पहुंचने वाले यात्रियों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करना होगा। 

इसे भी पढ़ें: श्रमिक स्पेशल में 1,700 यात्री होंगे सवार, तीन स्थानों पर ही रुकेगी ट्रेन

प्रमुख खबरें

Chhattisgarh Liquor Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस नेता Ramgopal Agarwal गिरफ्तार, ₹2,883 करोड़ के घोटाले की जांच तेज

मुश्किल दौर में Brad Pitt के मन में आया था आत्महत्या का ख्याल, बयां किया अपना दर्द

Jan Gan Man: आजादी का जश्न मनाते हुए झूम उठा पूरा Balochistan ! बीच-बीच में बाधा डाल रहा है Pakistan

Himachal में Monsoon का कहर: 157 जानें गईं, 886 करोड़ का नुकसान; जानमाल पर भारी संकट