By अभिनय आकाश | Dec 22, 2025
हरियाणा सरकार ने हांसी को एक अलग जिला घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही राज्य में अब कुल 23 जिले हो गए हैं। सरकार ने अपने बयान में कहा कि हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (पंजाब अधिनियम 17 ऑफ 1887) की धारा 5 और पंजीकरण अधिनियम, 1908 (केंद्रीय अधिनियम 16 ऑफ 1908) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल हिसार जिले की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं और उप-मंडलों की संख्या में संशोधन करते हैं, ताकि हांसी और नारनौंद उप-मंडलों को मिलाकर हांसी नामक एक नया जिला बनाया जा सके।
इस बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य भर की सभी तहसीलों में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना काफी कम हो गई है। खरीदार अब अपने घरों से ही ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तहसीलदारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण पूरा करना होगा। यदि पंजीकरण समय पर पूरा नहीं होता है, तो संबंधित तहसीलदार को सरकार को लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी और जिम्मेदारी एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी जाएगी।
इससे पहले, दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली के मौजूदा 11 राजस्व जिलों को 13 नए राजस्व जिलों में पुनर्गठित करने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो पूरी तरह से 12 एमसीडी जोन, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड के साथ समाहित होंगे। एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।
दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिले होंगे: दक्षिण पूर्व, पुरानी दिल्ली, उत्तर, नई दिल्ली, मध्य, मध्य उत्तर, दक्षिण पश्चिम, बाहरी उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इस कदम का उद्देश्य राजस्व जिलों और एमसीडी जोन के बीच दशकों से चली आ रही क्षेत्राधिकार संबंधी उलझन को समाप्त करना है। इसके तहत उप-मंडलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 और उप-पंजीयक कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 की जाएगी।