By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 10, 2026
हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य की अग्निवीर नीति में संशोधन को शनिवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अधिक पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा और इसके क्रियान्वयन को सरल बनाया जाएगा।
इन पदों को हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की मौजूदा आरक्षण नीति के दायरे में शामिल किया गया था। मंत्रिमंडल ने खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पद को ग्रुप-डी से ग्रुप-सी में शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी। इसके लिए हरियाणा खान एवं भूविज्ञान विभाग (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
इस फैसले से सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिसूचित आरक्षण और अन्य लाभों को लागू करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये करने को भी मंजूरी दी। इससे अधिक संख्या में पात्र महिलाएं योजना का लाभ उठा सकेंगी।